गैंगेस्टर एक्ट में चार वर्ष की सजा
सीतापुर, जुलाई 9 -- सीतापुर। संदना थाने में 10 वर्ष पूर्व दर्ज मुकदमे में पुलिस की प्रभावी पैरवी के बदौलत गुरुवार को गैंगस्टर गया प्रसाद को चार साल की सजा हुई है। लिस के मुताबिक न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तीन विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त मिश्रिख़ के उचौलीपुरवा निवासी गया प्रसाद उर्फ गुड्डु को यूपी गैंगेस्टर एक्ट में चार वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.