आगरा, मार्च 14 -- जनपद न्यायालय ने गैंगेस्टर एक्ट के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को दस साल के साधारण कारावास व पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक माहका अतिरिक्त करावास भी आरोपी को भोगना पड़ेगा। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट, आर्म्स एक्ट के मामलों में भी दो आरोपियों को सजा सुनाई गई है और जुर्माना भी लगाया गया है। अमांपुर थाना पुलिस ने वर्ष 2014 में गैंगेस्टर एक्ट के मामले में आरोपी कुलदीप पुत्र सुरेश निवासी शेरपुर अमांपुर के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। इस मामले में शुक्रवार को संबंधित न्यायालय में सुनवाई की गई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुना। इस दौरान आरोपी कुलदीप को उन्होंने गैंगेस्टर एक्ट के मामले में दोषी पाया। दोष सिद्ध होने पर आरोपी कुलदीप को दस साल के साधारण कारावास, पांच हजार ...
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