आगरा, मई 8 -- सहावर थाना में दर्ज गैंगेस्टर एक्ट के मामले में दोषसिद्ध होने पर पांच आरोपियों को चार-चार साल की सजा हुई है। इसके अलावा पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। पुलिस के मुताबिक सहावर थाना में वर्ष 2013 में दर्ज हुए गैंगेस्टर एक्ट के मामले में शुक्रवार को न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और आरोपियों को दोषी पाया। यह भी पढ़ें- दो भाइयों समेत चार दोषियों को तीन साल की कैदसजा का विवरण दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने आरोपी मैराज खान पुत्र आजम अली, आबिद पुत्र साजिद, कायम अली पुत्र साजिद खां, शब्बू पुत्र आजम अली, सारिक पुत्र साकिर निवासीगण मोहल्ला काजी सहावर को चार-चार वर्ष के साधारण कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारा...
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