आगरा, मई 4 -- पटियाली थाना में दर्ज गैंगेस्टर एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोषसिद्ध होने पर दो आरोपियों को सात-सात की सजा सुनाई है। इसके अलावा दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी आरोपियों को दंडित किया गया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक वर्ष का साधारण कारावास भी आरोपियों को भोगना पड़ेगा। पुलिस के मुताबिक पटियाली थाना पुलिस ने वर्ष 1999 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। गैंगेस्टर एक्ट में नामजद आरोपी जय किशन पुत्र रोशन लाल निवासी ककराला पटियाली, रामसनेही पुत्र पुत्तू लाल निवासी श्रीनगला पटियाली के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार कर न्यायालय में दाखिल किया था। सोमवार को गैंगेस्टर एक्ट कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की गई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुना। इस दौरान न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया। दोषसिद्ध दोनों आर...