गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी को सात साल तीन माह की सजा, पांच हजार जुर्माना
सुल्तानपुर, मई 30 -- सुलतानपुर,संवाददाता। ऑपरेशन कन्वेशन अभियान के अन्तर्गत न्यायालय एएसजे/ गैगंस्टर एक्ट की ओर से आरोपी अवसार घोसी पुत्र मुन्ना घोसी निवासी गभड़िया थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मुकदमा में गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्त को सात वर्ष तीन माह 17 दिन का कारावास तथा 5000 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। वादी मुकदमा की तहरीरी सूचना के आधार पर अभियोग आठ मार्च 2005 समय तीन बजे थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत हुआ था। इसमें अभियुक्त अवसार घोसी की ओर से गिरोह बनाकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए नकबजनी करना तथा चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में विवेचक वरिष्ठ उपनिरीक्षक गौरीशंकर की ओर से विवेचना की गई। विवेचना से साक्ष्य के क्रम में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।
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