बाराबंकी, अगस्त 4 -- बाराबंकी। गैंगस्टर वासुदेव यादव की लगभग 1.5 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने के जिला प्रशासन के आदेश के खिलाफ दायर अपील को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। जिसमें आरोपी ने अपनी संपत्ति को मुक्त कराने की मांग की थी। थाना देवा में वर्ष 2023 में धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत वासुदेव यादव पुत्र रामभूल यादव निवासी गोठवा दरखा, थाना गौरीगंज जनपद अमेठी के विरुद्ध दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया कि आरोपी और उसके गैंग सदस्यों ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जमीनों की खरीद-फरोख्त की थी। इन साक्ष्यों के आधार पर वासुदेव यादव और उसके साथियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। पुलिस जांच के दौरान वासुदेव यादव की अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाया गया। जिसमे यह सामने आया कि उसने विगत वर्षों में एक गैंग बनाक...