नई दिल्ली, मार्च 24 -- यूपी के औरैया में विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने बहुचर्चित गैंगस्टर मामले में फैसला सुनाते हुए पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक को दोषी करार देते हुए 6 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं उनके दो भाइयों समेत अन्य आठ दोषियों को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। एक आरोपी अवनीश प्रसाद सिंह को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया। न्यायालय ने आदेश दिया कि सभी दोषियों द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। सभी अभियुक्त 15 मार्च 2020 से जेल में निरुद्ध हैं। ऐसे में कमलेश पाठक की सजा अवधि जुलाई 2026 तक पूरी होगी, जिसके चलते फिलहाल उनकी रिहाई संभव नहीं है। मामला 15 मार्च 2020 को शहर के नारायणपुर मोहल्ला स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर प...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.