गैंगस्टर में दोषी को 23 माह 15 दिन का कारावास
फिरोजाबाद, मई 13 -- बुधवार को न्यायालय ने गैंगस्टर के मामले में आरोपी को दो साल डेढ़ माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 75 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। खैरगढ़ पुलिस ने 2024 में साबिर निवासी हसमत नगर थाना रामगढ़ के विरुद्ध गैंग्स्टर की कार्रवाई की थी। जांच के बाद विवेचक ने साबिर के आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या नौ की न्यायाधीश अर्चना गुप्ता की कोर्ट में हुई। अभियोजन की तरफ से एडीजीसी मुरारी लाल लोधी ने पक्ष रखा। न्यायालय ने साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी साबिर को दो वर्ष डेढ़ माह के कारावास की सजा एवं 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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