प्रतापगढ़ - कुंडा, फरवरी 5 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अंकिता दुबे की कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए देहात कोतवाली क्षेत्र के रामपुर गौरी गांव के रामसुख को दो वर्ष के सश्रम कारावास पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने कहा है कि अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी भी विशेष लोक अभियोजक इंद्रकांत पांडेय ने की।
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