गैंगस्टर में तीन को तीन-तीन साल की कैद
बांदा, मई 23 -- बांदा। जाली नोटों की खरीद फरोख्त करके दुकनदारों को झांसा देकर ठगहाई करना और अन्य अपराधों के आधार पर गैगेस्टर एक्ट के तीन दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैगेस्टर श्रीपाल सिंह की अदालत ने 3-3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीनों पर 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि बबेरू थाना के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक टीकाराम वर्मा नें 28 सितंबर 2015 को तहरीर देकर कपिल गुप्ता पुत्र हनुमान प्रसाद,पंकज पुत्र जवाहर लाल व आलोक पुत्र गोपाल गुप्ता निवासी कोतवाली नगर बांदा का एक संगठित गिरोह है। यह लोग अपने आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए धन अर्जित करने मे अभ्यस्थ अपराधी है एवं यह गैंग अवैध रूप से जाली नोटो की खरीद फरोख्त करके भोलभाले व्यापारियों को झांसा देकर ठगी का कार्य करते है। यह भी पढ़...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.