प्रतापगढ़ - कुंडा, मार्च 21 -- पट्टी, हिन्दुस्तान संवाद। गैंगस्टर के मामले में अभियुक्त पट्टी कोतवाली क्षेत्र के ओम सिंह उर्फ ओम प्रकाश व उनकी पत्नी पूनम सिंह निवासी सरसतपुर के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट की ओर से अवैध रूप से अर्जित अचल सम्पत्ति को कुर्क करने का आदेश हुआ है। कुर्क किए जाने वाली चल संपत्ति का मूल्य लगभग छह लाख रुपये बताया गया है। आरोपी ओमप्रकाश के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट, हत्या का प्रयास धोखाधड़ी सहित कुल नौ गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत हैं। कोतवाल आनंदपाल सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर छह लाख रुपये की चल संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है।

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