कानपुर, फरवरी 3 -- कानपुर देहात, संवाददाता। गजनेर थाने में करीब आठ साल पहले दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपित को दोषी सिद्ध होने पर दो साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी किया। गजनेर पुलिस ने 30 अप्रैल 2018 को तरौंदा गांव के रहने वाले जीत बहादुर उर्फ जीतू आदि के खिलाफ आपराधिक मामलों में संलिप्तता के चलते गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। इस मामले की सुनवाई मौजूदा समय में स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में चल रही थी। मामले में अदालत ने मंगलवार को अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपित जीत बहादुर को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी किया। एसपी ने बताया कि आपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की पैरवी से दोषी को ...