औरैया, जून 17 -- औरैया, संवाददाता। गैंगस्टर एक्ट के मामले में पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक को अदालत से राहत नहीं मिली। विशेष न्यायालय ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। बचाव पक्ष के अनुसार अब जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया जाएगा। सात जनवरी 2026 को शहर के मोहल्ला खिड़की साहबराय निवासी रील-बटन के थोक व्यापारी राजेश कुमार ने पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक, अब्दुल सत्तार तथा दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपितों द्वारा प्रतिमाह 50 हजार रुपये रंगदारी वसूली जा रही थी। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने 12 मार्च 2026 को आरोप पत्र विशेष न्यायालय एमपी-एमएलए कोर्ट में दाखिल कर दिया था। इसी प्रकरण के आधार पर चार अप्रैल को औरैया पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की गई, जिसमें पुलिस ने ...