गैंगस्टर मामले में पार्षद अमित को राहत नहीं
नैनीताल, जुलाई 20 -- नैनीताल, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर) एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय कुलदीप शर्मा की अदालत ने गैंगस्टर के मामले में हल्द्वानी के पार्षद अमित बिष्ट की जमानत याचिका खारिज कर दी।अभियोजन के अनुसार, चार जनवरी को हुई एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या के मामले में हल्द्वानी कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के बाद पुलिस ने अमित बिष्ट और जय बिष्ट के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की। वर्तमान में अमित बिष्ट हत्या और गैंगस्टर के मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं, जबकि सह-अभियुक्त जय बिष्ट फरार चल रहा है। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी। सह-अभियुक्त जय बिष...
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