मऊ, जून 11 -- मऊ, संवाददाता। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर गैंगस्टर नवीन सिंह उर्फ रिंकू की 6.80 करोड़ की अचत सम्पत्ति गुरुवार को पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत थाना दक्षिण टोला क्षेत्र के भदेसरा स्थित अचल सम्पत्ति को कुर्क कर दिया। आरोपी के खिलाफ अलग-अलग थानों में मुकदमा भी पंजीकृत है। जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी नवीन सिंह उर्फ रिंकू की अपराध से अर्जित सम्पत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने का आदेश जारी किया था। जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर के निर्देश पर शहर कोतवाल प्रमेन्द्र सिंह और राजस्व विभाग की टीम ने सघन जांच किया। जांच के दौरान पाया गया कि धारा 2/3 (1) उ.प्र. गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत थाना दक्षिण टोला से सम्बंधित अभियुक...