गैंगस्टर को सुनाई छह वर्ष की सजा
गाजीपुर, मार्च 28 -- गाजीपुर। गैंगस्टर कोर्ट के जज विजय कुमार ने करंडा थाने में दर्ज गैंगस्टर के मामले में आरोपी अमिताभ उर्फ बुद्धू पुत्र विक्रमा यादव को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को छह साल की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया। सरकारी अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने बताया कि करंडा थाने में पुलिस ने अमिताभ उर्फ बुद्धू पुत्र विक्रमा यादव निवासी नारी पचदेवरा थाना रामपुर मांझा के खिलाफ गैंगस्ट एक्ट में केस दर्ज किया था। मामले में विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल हुआ। सुनवाई के दौरान चार गवाहों को पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को छह साल की सजा और आर्थिक जुर्माना लगाया। दोषी अमिताभ के पहले ही सजा काट चुका था। जिसके बाद उससे जुर्माना अदा कराया गया।
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