मथुरा, जून 12 -- गिरोह बनाकर लूटपाट करने वाले को एडीजे पंचम स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट अरविन्द कुमार यादव की अदालत ने दो वर्ष दस माह के कारावास और 8 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक शैलेन्द्र कुमार गौतम द्वारा की गई। वृंदावन कोतवाली पुलिस ने गिरोह बना कर लूटपाट करने के आरोप में रिंकू छौंकर पुत्र अर्जुन निवासी ग्राम भगवान गढ़ी गौरई थाना इंगलास अलीगढ़ को गिरफ्तार किया था। विवेचना के बाद वृंदावन पुलिस ने रिंकू छौंकर के खिलाफ 9 अगस्त 2023 को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। यह भी पढ़ें- गैंगस्टर को दो वर्ष दस माह की सजा मुकदमे की सुनवाई एडीजे पंचम स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट अरविन्द कुमार यादव की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक शैलेन्द्...