गैंगस्टर को दस वर्ष की सजा
लखीमपुरखीरी, जुलाई 15 -- लखीमपुर। गैंगस्टर अधिनियम के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। एडीजे अभिषेक श्रीवास्तव ने आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास समेत दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। एडीजीसी रमेश चन्द्र मिश्र ने बताया कि शाहजहांपुर के गांव बहादुरपुर का रहने वाला नरसिंह अपने गांव के ही बुधपाल व बहोरे आदि के साथ गैंग बनाकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देता था। इनके खिलाफ थाना मैलानी में लूट, चोरी आदि के कई मामले दर्ज थे। जिनके आधार पर मैलानी पुलिस ने वर्ष 2014 में नरसिंह, बुधपाल और बहोरे के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। यह भी पढ़ें- गैंगस्टर में दोषी को पांच वर्ष का कारावास बुधपाल और बहोरे ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही जुर्म इकबाल कर लिया था। उन्हें पहले ही सज...
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