उन्नाव, अप्रैल 13 -- उन्नाव, संवाददाता। न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।गंगाघाट थाना पुलिस ने तीन मार्च 2011 को कानपुर जनपद के हरवंश मोहाल मोहल्ला निवासी मोनू पर धनोपार्जन के लिए गैंग बनाकर अपराध कारित करने के आरोप में गैंगस्टर एक्ट की धारा में कार्यवाई की थी। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मुकदमें के विवेचक तत्कालीन निरीक्षक आरबी यादव ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सोमवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई अपर सत्र न्यायालय गैंगस्टर कोर्ट में पूरी हुई। यह भी पढ़ें- नाबालिग लड़की से दुष्कर्म में अभियुक्त को 20 साल की कैद इस दौरान न्यायाधीश ने अभियोजन विभाग विशेष लोक अभि...