वरिष्ठ संवाददाता, नवम्बर 21 -- यूपी के फिरोजाबाद में प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के अशोक कुमार की संपत्ति को बुधवार की देर शाम कुर्क करना था। इसकी जमीन पर पुलिस को कुर्की का बोर्ड भी लगाना था। कार्रवाई करने के बाद गुरुवार को पता चला कि जिस संपत्ति को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कुर्क किया है वह तो गैंगस्टर के आरोपी की बजाए किसान की है। अब पुलिस इसे कार्रवाई से मुक्त करने के लिए धारा 15/1 की कार्रवाई करते हुए आरोपी की सही संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई में जुटी है। जिला मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद ने फरिहा पुलिस को एक आदेश जारी किया कि गैंगस्टर एक्ट के आरोपी अशोक कुमार पुत्र रामशरण निवासी शेखूपुर नैपई थाना रामगढ़ की संपत्ति को कुर्क किया जाए। यह आरोपी गैंग लीडर गोल्डी उर्फ बबलू राठौर के गैंग का सदस्य है। यह भी पढ़ें- इं...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.