फिरोजाबाद, मई 15 -- न्यायालय ने शुक्रवार को गैंगस्टर के मामले में आरोपी को चार वर्ष और चार माह के कारावास की सजा सुनाई। 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। मामला फरिहा थाने में 2022 का है। जांच के बाद विवेचक ने अनेकपाल उर्फ अडंगा निवासी दरिगपुर पिलुआ जिला एटा के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई एडीजे (विशेष गैंगस्टर एक्ट) न्यायालय संख्या नौ की न्यायाधीश अर्चना गुप्ता के न्यायालय में हुई। अभियोजन की तरफ से एडीजीसी मुरारी लाल लोधी ने पक्ष रखा। साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने अडंगा को दोषी पाया। उसे चार वर्ष चार माह की सजा और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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