इटावा औरैया, अप्रैल 15 -- इटावा। गैंगस्टर एक्ट के ममाले में कोर्ट ने एक को पांच साल की सजा सुनाई है। कार्रवाई नौ साल पहले चौबिया थाना क्षेत्र से की गई थी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि चौबिया थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बबलू उर्फ जितेंद्र निवासी भूटा रम्पुरा चौबिया के खिलाफ की थी। आरोप था कि बबलू संगठित गिरोह बनाकर लूट डकैती मारपीट जैसे घटनाओं को अंजाम देकर लोगों में भय पैदा करता है। 31 जुलाई 2016 को गंैगस्टर की कार्रवाई करके पुलिस ने विवेचना की। आरोपी बबलू के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैगेस्टर की कोर्ट में हुई। यह भी पढ़ें- गैंगस्टर ऐक्ट के दोषी को सात वर्ष दस माह कैद अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार चतुर्वेदी ने सरकार की ओर से पैरवी की। न्यायाधीश म...
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