मथुरा, फरवरी 26 -- भाजपा जिलाध्यक्ष निर्भय पांडे पर जानलेवा हमला करने और चौथ वसूली के मामले के आरोपियों की गैंगस्टर कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक शैलेन्द्र गौतम द्वारा की गई। विदित हो कि कोसीकलां थाना क्षेत्र में निवास करने वाले भाजपा जिलाध्यक्ष निर्भय पांडे के घर पर फायरिग हुई। इस मामले की रिपोर्ट कोसीथाने में लोकेश पंडित, लक्ष्मीनारायण, सौरभ सिंह आदि के खिलाफ दर्ज हुई थी। भाजपा जिलाध्यक्ष के घर पर फायरिंग करने के आरोपियों ने उनसे चौथ मांगी थी। इस मामले ने तूल पकड़ा, तो लोकेश पंडित ने नाटकी तरीके से दिल्ली की कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। पुलिस ने इस मामले में लोकेश पंडित सहित उसके अन्य साथियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। जेल में निरूद्ध लोकेश पंडित, लक्ष्मीनाराय...
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