एटा, जून 6 -- गैंगस्टर एक्ट में जेल में निरूद्ध गैंगलीडर, साथी को कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया। सबूतों, दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका निरस्त कर दी। विशेष लोक अभियोजक रक्षपाल सिंह शाक्य के अनुसार थाना अलीगंज के मोहल्ला अंसारी निवासी अन्ना उर्फ साजिद पुत्र शफीक निवासी मोहल्ला अंसारी अलीगंज, आसिफ पुत्र मुस्तकीम निवासी मोहल्ला रामप्रसाद गौड अलीगंज पर अलीगंज पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजा था। आरोपियों के पक्ष अधिवक्ता ने जमानत याचिका दायर की। शनिवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील पेश की। दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कमालउददीन ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह भी पढ़ें- गैंगस्टर एक्ट के आरोपित की जमानत खारिज गैंगस्टर के दोषी को दो साल की सजाविश...