फिरोजाबाद, फरवरी 18 -- न्यायालय ने गैंगस्टर के दोषी को चार वर्ष एक महीने की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उनको अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना रामगढ़ पुलिस ने 2011 में दिलफूल पुत्र चुन्ने खाँ निवासी नगला कोठी थाना रामगढ़ के खिलाफ गैंगस्टर की कार्यवाही की थी। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा ओर जिला एवं सत्र न्यायधीश कोर्ट संख्या 9 अर्चना गुप्ता के न्यायालय में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक मुरारी लाल लोधी ने की। मुकदमे के दौरान न्यायालय ने दिल फूल को गैंगस्टर की धारा 2/3 का दोषी माना। न्यायालय ने उसे 4 वर्ष एक महीने की सजा सुनाई। उस पर 15 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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