फिरोजाबाद, अगस्त 11 -- न्यायालय ने मंगलवार को गैंगस्टर के दोषी को 30 माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 500 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है। जिसे जमा नहीं करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। एसएसपी आदित्य लांग्हे के निर्देशन में पुलिस द्वारा की गई गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायाधीश रमेश चंद्र ने गैंगस्टर के दोषी बादल पुत्र राजबहादुर निवासी संतोष नगर थाना उत्तर को 30 माह के कारावास की सजा सुनाई है। 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजक मुरारी लाल लोधी, विवेचक थाना प्रभारी वैभव कुमार एवं कोर्ट पैरोकार चन्द्रेश कुमार का विशेष योगदान रहा।

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