पीलीभीत, मई 8 -- पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अनु सक्सेना ने गैंगस्टर के एक आरोपी को दोषी पाते हुए पांच हजार रुपए जुर्माना सहित तीन साल पांच माह चार दिन की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक थाना सुनगढ़ी के एसएचओ कमल सिंह 26 नवम्बर 2022 को पुलिस बल के साथ पिकेट ड्यूटी व आगामी निकाय चुनाव को लेकर मिश्रित आबादी में भ्रमण पर थे। तभी सूचना मिली कि ग्राम पिपरा वाले(दो)का शंकर अपने साथियों चेतराम व देवदत्त के साथ मिलकर संगठित गैंग बना कर अपने भौतिक लाभ कमाने के उद्देश्य से अपराध करता है। उसने जनता में भय व आतंक बना रखा है। यह भी पढ़ें- गैंग लीडर सहित दो को कोर्ट ने सुनाई चार-चार साल की सजा जिसकी वजह से जनता का कोई व्यक्ति गवाही देने व विरोध करने का साहस नहीं करता। पुलिस ने सूचना दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में...