पीलीभीत, अप्रैल 4 -- पीलीभीत। विशेष न्यायधीश गैंगस्टर एक्ट गीता सिंह ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को दोषी पाते हुए पांच हजार रुपए जुर्माना व दो साल सात माह की सजा से दंडित किया। प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली सदर नरेश कुमार त्यागी ने कोतवाली में सूचना दर्ज कराई कि वह 23 अगस्त 2023 को पुलिस बल के साथ क्षेत्र में शांति व्यवस्था की देखरेख व जुर्म की रोकथाम के लिए गश्त कर रहे थे। इसी बीच पता चला कि ग्राम सिमरिया गौसू थाना न्यूरिया का राजेंद्र सिंह उर्फ अजगर ने एक संगठित गिरोह बना रखा है। जिसका लीडर वह खुद है और प्रमोद व चंद्रपाल सक्रिय सदस्य हैं। यह गैंग अपने भौतिक व आर्थिक लाभ के लिए वाहन चोरी कर बिक्री करके धन अर्जित कर जनता को नुकसान पहुंचाने में माहिर है। जनता में इनके भय व आतंक के कारण कोई भी व्यक्ति इनके विरुद्ध गवाही देने का साहस नहीं करता...
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