फिरोजाबाद, फरवरी 27 -- न्यायालय ने गैंगस्टर के दोषी को 03 वर्ष 6 महीने की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना रामगढ़ पुलिस ने 2007 में दिलफूल निवासी नगला कोठी के खिलाफ 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही की थी। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट संख्या 9 अर्चना गुप्ता की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक मुरारी लाल लोधी ने की। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने उसे 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम का दोषी माना। न्यायालय ने उसे 3 वर्ष 6 महीने की सजा...