गैंगस्टर के दोषियों को सुनाई गई सजा
एटा, मार्च 24 -- पुलिस कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पिलुआ पुलिस ने आरोपी ओम प्रकाश पुत्र रन सिंह निवासी गलारपुर थाना अलीगंज, चंद्रशेखर पुत्र अमरवीर निवासी गणेशपुर थाना जलेसर पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना। दोषी को दो साल की सजा, पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। मामले में शासन की तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक रक्षपाल सिंह शाक्य ने की है।
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