गैंगस्टर के तीन आरोपियों को सजा
मुजफ्फर नगर, अक्टूबर 8 -- मुजफ्फरनगर। गैंगस्टर के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को सजा सुनाई है। प्रत्येक आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन के अनुसार थाना सिखेडा पुलिस ने आरोपी हुसैन निवासी गांव कूकडा पर वर्ष 2012 में गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। गैंगस्टर कोर्ट ने आरोपी को दो साल की सजा व 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसके अलावा आरोपी शुभम निवासी गांव सिमर्थी थाना छपार को 2 साल की सजा व 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। वही आरोपी हिमांशु निवासी शिवपुरम चौहानपुरी नई बस्ती टीपी नगर मेरठ को दो साल की सजा व 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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