गैंगस्टर के आरोपी को तीन साल की सजा
मुजफ्फर नगर, मई 18 -- पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान में गैंगस्टर एक आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई गयी है। आरोपी पर दस हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन के अनुसार जानसठ पुलिस ने वर्ष 2001 में आरोपी इकबाल निवासी गांव तिसंग थाना जानसठ के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की थी। इस मामले की सुनवाई सोमवार को गैंगस्टर कोर्ट में हुई। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी को तीन साल की सजा व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। यह भी पढ़ें- गैंगस्टर एक्ट में चार दोषियों को सात-सात साल की सजा
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.