लखनऊ, मार्च 11 -- लखनऊ। गैंग बनाकर अपने लाभ के लिए छिनैती, नकबजनी और लूट करने के आरोपी आजम मलिक की जमानत अर्जी को गैंगस्टर एक्ट के विशेष न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने खारिज कर दिया। कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया कि सुशांत गोल्फ सिटी थाना प्रभारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि आरोपी आजम मलिक, मो. आरिफ उर्फ चीनी का दोस्त था तथा और उसके गैंग का सक्रिय सदस्य था। बताया गया है कि आरोपी आजम मलिक गैंग के दूसरे सदस्यों के साथ मिलकर अपने आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में लोगो के साथ लूट, छिनैती और नकबजनी की घटनाएं करता है।लखनऊ बार का चुनाव 23 अप्रैल कोलखनऊ,विधि संवाददाता।हाईकोर्ट के आदेश के बाद लखनऊ बार एसोसिएशन के चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने वार्षिक चुनाव के लिए पांच सदस्यीय एल्डर्स...