फर्रुखाबाद कन्नौज, मई 1 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट दीपेंद्र कुमार सिंह ने धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपित की जमानत को खारिज कर दिया है। उपनिरीक्षक सोमवीर सिंह ने 22 मार्च को रात 9 बजे आरोपित गढी नूर खां गढी इज्जत खां कायमगंज निवासी जुबैर खां सहित 23 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी फर्म बनाने के मामले में थाना कायमगंज में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि जुबैर आम जनता के व्यक्तियों की भूमि को फर्जी तरीके से क्रयनामा करके अपने साथियों के साथ मिलकर षड़यंत्र रचकर तंबाकू व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के उददेश्य से फर्जी फर्म बनाकर उस नाम पर फर्जी बिल बनाकर कायमगंज से अवैध तंबाकू को ट्रांसपोर्ट वाहनों से लदवाकर जीएसटी चोरी कर करोड़ो का लाभ कमाया गया है। यह भी पढ़ें- डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी की...
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