पीलीभीत, मार्च 12 -- पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) गीता सिंह ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए पांच हजार रुपए जुर्माना सहित दो साल 11 माह 18 दिन की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक थाना दियोरिया कलां के प्रभारी निरीक्षक मदन मोहन चतुर्वेदी ने सूचना दर्ज कराई कि 14 मई 2022 को हमराही पुलिस कर्मियों के साथ थाना क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। क्षेत्र की देखरेख के दौरान जिला अधिकारी द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट का अवलोकन किया। चार्ट के मुताबिक प्रवीन नामक बदमाश ने एक संगठित गैंग बना लिया। जिसके सक्रिय सदस्य आशु पांडेय, प्रेम चंद्र उर्फ बिल्लेन तथा उधम सिंह नगर के थाना खटीमा के लोहिया हेड रोड सेक्टर तीन के अमाऊ झनकइया निवासी विवेक परिहार उर्फ बाबा हैं। गैंग लीडर प्रवीन अपने इन सदस्यों के साथ मिलकर वाहन चोरी कर उनके नम्बर प्लेट बदलकर वाहन की बिक...
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