गैंगस्टर के अभियुक्त को चार साल से अधिक सजा, जुर्माना
पीलीभीत, फरवरी 18 -- पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश/गैंगस्टर एक्ट गीता सिंह ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को दोषी पाते हुए पांच हजार रुपए जुर्माना सहित जेल मे बिताई अवधि चार वर्ष दो माह 18 दिन की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक थाना पूरनपुर प्रभारी निरीक्षक रामसेवक ने 20 अक्टूबर 2021 को दर्ज कराई सूचना में कहा कि हमराही पुलिस कर्मियों के साथ गश्त में थे जानकारी मिली कि क्षेत्र में सरताज ने एक संगठित गिरोह बना रखा है। जिसमें जुनैद सिकंदर राम प्रसाद व निरापद हैं। यह अपने सदस्यों के साथ मिलकर आर्थिक व भौतिक लाभ कमाने के उद्देश्य से संगठित होकर गौवंशीय पशु का वध कर मास बिक्री कर धन अर्जित करते हैं। इनका भय व आतंक होने के कारण कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता है। पुलिस ने वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान मोहल्ला इंद्रानगर...
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