बागपत, जनवरी 29 -- बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय नीलू मैनवाल ने गैंगस्टर के मामले में आरोपी सचिन निवासी हजूराबाद गढ़ी की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसमें आरोपी सचिन जून 2025 से जेल में बंद है। सिंघावली अहीर थाने में 31 मई 2025 को तत्कालीन प्रभारी सोनवीर सिंह ने गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि हजूराबाद गढ़ी गांव निवासी हरबीर, उसके बेटे सचिन और कपिल ने योजना बनाकर गांव के ही धर्मवीर की गोली मारकर हत्या कर दी। इसमें तीनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि जून 2025 से जेल में बंद सचिन ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, जिस पर सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय नीलू मैनवाल ने खारिज कर दी।
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