लखनऊ, जून 15 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। गैंग बनाकर आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए अपराध करने वाले गैंगेस्टर मोहम्मद फुरकान उर्फ बाटे उर्फ बड़े की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के विशेष न्यायाधीश अभिनय कुमार मिश्रा ने की।कोर्ट में बताया गया कि थाना प्रभारी मड़ियाव ने रिपोर्ट दर्ज कराकर बताया कि वह अपराध रोकने के लिए चेकिंग कर रहे थे। थाने वापस आए तो पता चला कि शातिर अपराधी मोहम्मद फुरकान उर्फ बड़े उर्फ बाटे संगठित वाहन चोरी गिरोह का गैंग लीडर है। उसका एक संगठित गैंग है। आरोपी अपने गैंग के सदस्यों और अपने आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए अपराध करता है। आरोपी और उसके गैंग का समाज में दहशत व्याप्त है। लिहाजा जनता का कोई भी व्यक्ति आरोपी और उसके गैंग के सदस्यों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने और गवाही देने की हिम्मत नहीं करता है।

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