देवरिया, मई 27 -- देवरिया, विधि संवाददाता। गैंगस्टर रामकृपाल यादव उर्फ ढोढा यादव के कुर्क की गई सम्मति के मामले में की गई अपील पर अपर सत्र न्यायाधीश जगन्नाथ की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अपील को न्यायालय ने निरस्त कर दिया। अब राम कृपाल यादव व उसकी पत्नी रंभा देवी के नाम गौरी बाजार में स्थित होटल रौनक रेस्टोरेंट व बैंक्विट हॉल, इन्दूपुर में अर्जित 2.15 करोड़ की संपत्ति, बुलेट मोटरसाइकिल व कार पर उसका कोई हक नहीं रहेगा。

संपत्ति की जानकारी सहायक शासकीय अधिवक्ता वाचस्पति मिश्र ने बताया कि थाना सुरौली के बिशनपुरा निवासी रामकृपाल यादव उर्फ ढोढा यादव के ऊपर अपराधिक गतिविधियों में लिप्त होकर अवैध धन अर्जित करने का आरोप लगाते हुए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत कार्रवाई की...