गैंगस्टर ऐक्ट में दो दोषियों को सजा
नोएडा, फरवरी 21 -- ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय गौतमबुद्ध नगर ने गैंगस्टर के मामले में बुलंदशहर के रहने वाले ओसामा उर्फ रिहान उर्फ जान और चमन को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही 10-10 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना जमा न करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। नोएडा सेक्टर-20 कोतवाली में आरोपियों सरजिल उर्फ सोना, रियान उर्फ मोना, अली हैदर, विकास, चमन, ओसामा उर्फ रिहान उर्फ जान, फराज और अफसान आदि के खिलाफ गैंगस्टर की धाराओं में अक्तूबर 2023 में प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया।
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