आगरा, अप्रैल 15 -- गैंगस्टर ऐक्ट के आरोपी बबलू दिवाकर निवासी अलीपुर केसर बिहार शाहगंज को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर ऐक्ट पवन कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी को सात वर्ष दस माह के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष अभियोजन अधिकारी सतेंद्र पाल सिंह ने गवाह और अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। थाना छत्ता के तत्कालीन निरीक्षक/वादी सुभाष सिंह कठेरिया ने थाने पर तहरीर देकर आरोप लगाया था कि आरोपी दिनेश चंद आदि ने एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ कमाने के लिए चोरी, लूट व नकबजनी जैसे जघन्य अपराध कर जनता में भय एवं आतंक व्याप्त किया है। पुलिस ने सात जून 2018 को आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर ऐक्ट के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। विवेचक ने आरोपी दिनेश चंद आदि छह जो गैंग चार्ट में दर्शाए गए मुकदमों में पूर्व से ही जेल म...
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