आगरा, फरवरी 26 -- गैंगस्टर ऐक्ट में आरोपी जाफर अली उर्फ शानू निवासी बोदला थाना जगदीशपुरा और राहुल जाटव निवासी लंगड़े की चौकी हरीपर्वत को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर ऐक्ट पवन कुमार श्रीवास्तव ने आरोपियों को आठ वर्ष तीन माह के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष अभियोजन अधिकारी सतेंद्र पाल सिंह ने गवाह और आरोपियों का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया। थाना एत्मादुद्दौला के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक हुकुम सिंह ने 16 नवंबर 2017 को थाने में तहरीर देकर बताया था कि 15 नवंबर 2017 को मय फोर्स के साथ क्षेत्र में थे। उसी दौरान सूचना मिली कि गैंग लीडर जाफर अली आदि का एक संगठित गिरोह है। आरोपीगण सामूहिक रूप से अपने निजी स्वार्थ एवं परिवारीजनों को आर्थिक भौतिक अनुचित लाभ के लिए अपराध करते हैं। इनका लोगों में भय व आतंक व...
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