नोएडा, जुलाई 3 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला न्यायालय ने करीब 23 साल पुराने गैंगस्टर ऐक्ट के मामले में तीन आरोपी शमशेर, इंतजार उर्फ गब्बू और राजपाल को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। अदालत के समक्ष विचाराधीन मामले में वर्ष 2003 में मुकदमा दर्ज हुआ था। अदालत में केस की सुनवाई के दौरान एक आरोपी खड़कू उर्फ सोमेंद्र की मौत हो गई। वहीं, एक अन्य आरोपी बाबूराम कबाड़ी उर्फ डॉक्टर बंगाली की पत्रावली अलग कर दी गई। इसके बाद मुकदमे की सुनवाई केवल तीन के खिलाफ जारी रही। बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि केवल गैंग चार्ट में नाम जोड़कर झूठा फंसाया है। अभियोजन यह साबित नहीं कर पाया कि आरोपियों ने किसी गिरोह के सदस्य के रूप में संगठित अपराध कर आर्थिक लाभ कमाया या समाज में आतंक फैलाया। विशेष अदालत ने कहा कि गैंगस्टर ऐक्ट के तहत दोषसिद्धि के लिए केवल ...