गैंगस्टर ऐक्ट के आरोपी को दो वर्ष की सजा
बलिया, जुलाई 15 -- बलिया। करीब 25 साल पुराने गैंगेस्टर एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को दो साल की सजा सुनायी। न्यायालय ने उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। पुलिस के अनुसार साल 2001 में सहतवार पुलिस ने चांदपुर निवासी पूर्णमासी यादव के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनायी। यह भी पढ़ें- Orai News: जततजतजतजजतजतजत
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