बुलंदशहर, अप्रैल 2 -- विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) के न्यायालय ने खानपुर क्षेत्र के गैंगस्टर एक्ट के आरोपी पुष्पेंद्र की करीब 93 लाख रुपये की चल-अचल संपत्ति को कुर्क करने के डीएम के आदेश पर मुहर लगा दी है। न्यायालय ने माना है कि आरोपी इन संपत्तियों के अर्जन का वैध स्रोत साबित करने में विफल रहा है। आरोपी पुष्पेंद्र अवैध धन अर्जित करने के लिए क्षेत्र के लोगों के साथ जुआ/ सट्टा खेलता और अवैध धन एकत्रित कर अपने एचडीएफसी बैंक स्याना में जमा करता था। विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार ने बताया कि थाना खानपुर के गांव ढकरोली निवासी आरोपी पुष्पेंद्र पुत्र दीनदयाल अवैध धन अर्जित करने के लिए एक अवैध व अनुचित सक्रिय गैंग बना रखा था, जिसका लीडर पुष्पेंद्र स्वयं था। आरोपी क्षेत्र के लोगों को जुआ/ सट्टा खिलाकर अवैध धन एकत्र कर एचडीएफसी बैंक शाखा स्याना मे...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.