बिजनौर, जुलाई 25 -- गैंगस्टर एक्ट की विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलका चौधरी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के 16 साल पुराने मुकदमे में सलीम, मोहम्मद आरिफ, शहजाद, नफासत और बहाजुद्दीन को दोषी पाते हुए सभी को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुना कर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं इस मामले के दो अन्य आरोपी अशरफ और सलाउद्दीन के खिलाफ ठोस सबूत ना मिलने पर उन्हें अदालत ने बरी कर दिया।एडीजीसी सलीम अख्तर ने बताया कि चांदपुर थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष चंद्रकांत मिश्रा ने सूचना के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की। जिसमें बताया कि चांदपुर के कोटला का सलीम पुत्र अमीनुद्दीन, मुरादाबाद के छजलैट के कुरी खाना के मोहम्मद आसिफ पुत्र अब्दुल रहीम, स्योहारा के रवाना के शहजाद पुत्र अब्दुल मलिक, बढ़ापुर के मोहल्ले नौमी के आरिफ उर...