गैंगस्टर एक्ट में पांच दोषियों को सजा, लगाया जुर्माना
बिजनौर, जुलाई 23 -- गैंगस्टर एक्ट के दो अलग-अलग मामलों में गैंगस्टर कोर्ट की स्पेशल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलका चौधरी ने पांच दोषियों को सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों जुर्माना भी लगाया है। एडीजीसी सलीम अख्तर ने बताया कि नहटौर थाना पुलिस द्वारा वर्ष 2011 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में राशिद हाशमी, माजिद हाशमी और गजेंद्र सिंह को दोषी ठहराया गया। अदालत ने तीनों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के एडीजीसी सलीम अख्तर ने बताया कि तत्कालीन थाना प्रभारी सुबोध कुमार सक्सेना ने 11 मार्च 2011 को अनुमोदित गैंग चार्ट के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया था कि आरोपी गिरोह बनाकर चोरी, लूट सहित अन्य संगीन अपराध करते थे और क्षेत्र में उनका भय व्याप्त था।...
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