गैंगस्टर एक्ट में दो दोषियों को दो साल का सश्रम कारावास
गाज़ियाबाद, सितम्बर 15 -- गाजियाबाद, संजीव वर्मा। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में दो दोषियों को सजा सुनाई है। अदालत ने सुच्चा सिंह को दो वर्ष दो माह 17 दिन के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, महेंद्र सिंह को दो वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोनों को सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला इंदिरापुरम थाने में वर्ष 2001 में गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत दर्ज किया गया था। अभियोजन के अनुसार सुच्चा सिंह और महेंद्र सिंह संगठित गिरोह के सदस्य थे। गिरोह आर्थिक लाभ के लिए विभिन्न जिलों में दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात करता था। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार चतुर्थ की अदालत ने अ...
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