गैंगस्टर एक्ट में दो दोषियों को तीन-तीन वर्ष की सजा
बिजनौर, जुलाई 7 -- गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्का चौधरी ने आरोपी जितेंद्र राठी और अरशद को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर चार-चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह भी पढ़ें- गैंगस्टर में एक को दो वर्ष 11 माह, दूसरे को साढ़े तीन साल की सजामामले की जानकारी विशेष लोक अभियोजन अधिकारी सलीम अख्तर ने बताया कि तत्कालीन थाना प्रभारी चांदपुर डीपी सिंह ने जितेंद्र राठी, नसीम उर्फ कालू और अरशद के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। अभियोजन के अनुसार आरोपी संगठित गिरोह बनाकर लूट और अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त थे। उनके खिलाफ लूट और अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर मुकदमे पहले से दर्ज थे।अदालत का निर्णय अभियोजन का यह भी कहना था कि आरोपियों ...
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