पीलीभीत, जुलाई 9 -- पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट अनु सक्सेना की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह भी पढ़ें- गैंगेस्टर एक्ट के दो दोषियों को दो-दो साल की कैदपहला मामला अभियोजन के अनुसार थाना सुनगढ़ी के तत्कालीन एसएचओ बृजेश सिंह ने वर्ष 2015 में ग्राम चिड़िइया दाह निवासी प्रमोद कुमार वर्मा उर्फ गुड्डू और उसके साथियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान प्रमोद कुमार वर्मा उर्फ गुड्डू ने अपनी पत्रावली अलग करने का प्रार्थना पत्र दिया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर अलग सुनवाई की। यह भी पढ़ें...